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हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

जींद,। हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शिफा की अदालत ने चरित्र संदेह के चलते पत्नी पूनम की हत्या करने के दोषी पवन को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव मसूदपुर हिसार […]

जींद,। हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शिफा की अदालत ने चरित्र संदेह के चलते पत्नी पूनम की हत्या करने के दोषी पवन को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव मसूदपुर हिसार निवासी कर्मबीर ने 27 सितंबर 2021 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बड़ी बेटी पूनम की शादी लगभग 11 साल पहले गांव घोघड़िया निवासी पवन के साथ हुई थी जबकि छोटी बेटी मामली की शादी की पवन के छोटे भाई नसीब से हुई थी। कुछ समय के बाद मामली तथा नसीब का तलाक हो गया था। पूनम ने अपने वैवाहिक जीवन में दो बच्चों को जन्म दिया। पवन उसकी बेटी पूनम के चरित्र पर संदेह करता था, जिसको लेकर घरेलू कलह रहती थी। इसी के चलते 26 सितंबर 2024 को पवन ने अपनी पत्नी पूनम पर तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

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