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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 25 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

जगदलपुर,। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में चयन उपरान्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। […]

जगदलपुर,। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को शिक्षण सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में चयन उपरान्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। उक्त योजनांतर्गत पात्र छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत डाक से अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जगदलपुर, जिला बस्तर में जमा कर सकते हैं।

आवेदन प्रारूप कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बस्तर से अथवा जिले की वेबसाईट bastar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजनांतर्गत पात्रता के तहत छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सम्बंधित छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए। छात्र-छात्राओं के पास उपरोक्त उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजनांतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं।

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