जम्मू, 10 सितंबर। आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने बुधवार को पार्टी विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक बताया।
अधिकारियों ने बताया कि डोडा से विधायक मलिक को जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत इस आधार पर हिरासत में लिया गया है कि उनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थीं।
दिन में पहले जम्मू पहुँचे सिंह ने कहा कि वह क्षेत्र के पार्टी नेताओं से मिलेंगे और अगले कदमों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को सड़कों पर संसद में और संभवतः सर्वाेच्च न्यायालय में भी उठाएगी।
जन सुरक्षा अधिनियम लगाना असंवैधानिक है आम आदमी पार्टी (आप) के डोडा विधायक मेहराज मलिक पर (पीएसए)। संजय सिंह ने जम्मू में कहा कि यह सरकार की जनविरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था आपने उस पर पीएसए लगा दिया उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आप नेताओं को निशाना बना रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा, प्रधानमंत्री हमेशा आप के पीछे पड़े रहते हैं हमारे साथ भी यही हो रहा है हम इस मामले को सड़क पर और संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं।
डोडा विधायक मेहराज मलिक पर सोमवार को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उनकी गतिविधियाँ लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक थीं। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में लोक व्यवस्था बनाए रखने और कानून-व्यवस्था की रक्षा के हित में पीएसए के तहत निवारक निरोध आवश्यक पाया गया था।
हिरासत में लिए गए आप विधायक के पिता शमास दीन मलिक ने कहा कि उनके बेटे पर लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गलत आरोप लगाए गए हैं और कहा कि अदालत उनकी गिरफ्तारी की वैधता तय करेगी।
अब अदालत फैसला करेगी डीसी साहब (उपायुक्त) के साथ झगड़ा हुआ था। शमास दीन मलिक ने कहा कि डोडा के निवासी.उन पर गलत तरीके से पीएसए के तहत आरोप लगाया गया है।
