—राहुल, गुप्ता,सत्यम , प्रकाश ,चेरियन, मैक्स, स्वस्तिक, सहित दर्जनों अबैध हॉस्पिटलों के नाम CFO ने जारी की है NOC
— किसी भी हॉस्पिटल के भवन के नक्शे को नियत प्राधिकारी के द्वारा नहीं मिली है प्रोविशनल स्वीकृति
मऊ ( एफ आई नेटवर्क)। जिले में सीएफओ और बिभागीय अफसरो को साजिस में लेकर तथ्य गोपन और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से राहुल हॉस्पिटल, गुप्ता सर्जिकल , चेरियन नर्सिंग होम, सत्यम हॉस्पिटल, प्रकश हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल , स्वस्तिक हॉस्पिटल, सहित दर्जनों हॉस्पिटलो द्वारा कराये गए दर्जनों अबैध पंजीकरण पर विभागीय चुप्पी से अबैध पंजीकृत बड़े हॉस्पिटलों की बल्ले बल्ले है तो विभागीय अफसर भी चांदी काट रहे है ! इन हॉस्पिटलों के द्वारा सीएफओ के सामने जिन तथ्यों को परोस कर अग्नि समन का जो अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया है उसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायलय के एक अधिवक्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक से जरिए डांक जानकारी मांगी गई है ! अधिवक्ता का आरोप है कि जिले में पंजीकृत हॉस्पिटलों के पहुंच मार्ग १० से २० फिट चौड़े है या फिर उनके भवन नेशनल बिल्डिंग कोड २००५ और यूपी बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ है फिर भी सीएफओ ने इन हॉस्पिटलों से लाभ लेकर अग्नि समन की एन ओ सी जारी कर दी है ! सीएफओ ने इतनी बड़ी मनमानी किस आधार पर की है, को लेकर अधिवक्ता द्वारा एसपी से शिकायत कर जाँच का आग्रह किया गया है तो वही पर सीएफओ द्वारा इन हॉस्पिटलों के नाम जारी एनओसी के आधार भी मांगे गए है! एनओसी के आधार को लेकर अधिवक्ता के द्वारा कानून को अदालत में रख कर सीएफओ के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार को चुनौती देने की योजना है !
विभागीय अधिकारियो की दबी जुबान के अनुसार सीएमओ ने राहुल हॉस्पिटल, गुप्ता सेर्जिकल, बंदना नर्सिंग होम, लक्ष्मी हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल, स्वस्तिक और मैक्स हॉस्पिटल से लाभ लेकर यह जानते हुए की सीएफओ द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन के नाम जारी एनओसी अविधिपूर्ण है, इन आबिद हॉस्पिटलों को बैध हॉस्पिटलों की श्रेणी में रखते हुए पंजीकृत कर उपलब्ध कानून का जहा उल्लंघनकिया है तो वही पर हॉस्पिटलों के द्वारा पंजीयन के लिए उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों को कूट रचित होने की जानकारी के बाद उसको बैध मानकर हॉस्पिटलों को पंजकृत कर एक अलग सेअपराध किया गया है !
अधिवक्ता की माने तो सीएफओ ने जिले में एक भी वैध अनापत्ति जारी नहीं की है, लेकिन सीएफओ के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण सीएमओ ने इन अबैध हॉस्पिटलों को बैधता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है , जो पूरी तरह से अवैध , अविधिपूर्ण है !
नियमानुसार सीएफओ द्वारा उन्ही हॉस्पिटलों के भवन को एनओसी देना चाहिए जिसके नक्शे को नियत प्राधिकारी के द्वारा प्रोविशनली स्वीकृति दी गई हो और नियत प्राधिकारी के द्वारा दी गई प्रोविशनली दी गई स्वीकृति के बाद सीएफओ के द्वारा उस हॉस्पीटलके भवन के निर्माण का समय समय पर निरिक्षण किया गया हो और अंतिम रूप से बिलिडिंग के निर्माण को पूरा करने के बाद फेयर एंड सेफ्टी के नियमों के अनुसार निर्माण को पाए जाने के बाद ,अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का प्राविधान है !
सीएफओ ने किसी भी हॉस्पिटल को एन ओ सी जारी करने में नियमो को नहीं देखा है जो जिले अबैध हॉस्पिटलों में सुमार , राहुल हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल , गुप्ता सर्जिकल, फातिमा हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटलों कोजानबूझकर अग्नि समन का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है !
अधिवक्ता को विभागीय साक्ष्यों की जानकारी मिलने के बाद सीएफओ के द्वारा किये गए विरुद्ध डकरीकार्रवाइयो को लेकर अदालत में याचिका की योजना है! बहरहाल विभाग से अधिवक्ता को विभाग की और से कोई जानकारी दी नहीं गई है न अधिवक्ता को कोई जानकारी कोई मिली है !
