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मऊ मे अबैध गुप्ता सर्जिकल और चेरियन भी CMO के रजिस्टर मे बने वैध

👉👉 चेरियन और गुप्ता सर्जिकल के दोनों के भवन एनबीसी के खिलाफ और 20 फिट की गली मे है, इमरजेंसी के दौरान अग्नि समन के वाहनो का प्रवश आसान नहीं है. लेकिन CFO ने जारी की है NOC मऊ(एफआई नेटवर्क )। जिले मे इलाज के दौरान हुई चार मौत के बाद हॉस्पिटलो की बैधता की […]

👉👉 चेरियन और गुप्ता सर्जिकल के दोनों के भवन एनबीसी के खिलाफ और 20 फिट की गली मे है, इमरजेंसी के दौरान अग्नि समन के वाहनो का प्रवश आसान नहीं है. लेकिन CFO ने जारी की है NOC

मऊ(एफआई नेटवर्क )। जिले मे इलाज के दौरान हुई चार मौत के बाद हॉस्पिटलो की बैधता की जाँच मे तथ्य गोपन और कूट रचना के सहारे पंजीकृत हॉस्पिटलो की संख्या और मज़बूत हुई है। जांच अधिकारियो ने हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पंजीकरण के दौरान सरकारी अभिलेखों मे सलग्न प्रपत्रों का मौके से बिना मिलान किये अबैध हॉस्पिटलो कों और मजबूती देते हुए वैध हॉस्पिटलो की सूची मे डाल दिया है. ऐसे हॉस्पिटलो मे चेरियन नर्सिंग होम और गुप्ता सर्जिकल भी है जिनको जाँच अधिकारियो ने अबैध होते हुए वैध होने का प्रमाण पत्र दिया है।


विभागीय सूत्रों के अनुसार जिला अस्पताल के सामने दक्षिणी गली मे स्थित चेरियन हॉस्पिटल और गुपा सर्जिकल नाम से ये दो अस्पताल ही नहीं है, इस गली मे कई और है जो विभाग के कृपा से संचालित होते है। इस गली कि चौडाई भी अधिकतम 20 फिट है जिसमे चेरियन और गुप्ता हॉस्पिटल से छोटे लेकिन कई और अबैध हॉस्पिटल विभागीय आशीर्वाद से पुष्प लेते है। चेरियन हॉस्पिटल जहा डा नलिनी सिंह के नाम से जाना जाता है तों गुप्ता सर्जिकल डाक्टर पी एल गुप्ता के नाम से जाना और पहचाना जाता है. डॉक्टर पी एल गुप्ता का शीर्ष से लेकर हर अमले मे अच्छा रसूख है।

इन दोनों हॉस्पिटलो कों भी मुख्य अग्नि सामन अधिकारी के द्वारा पदीय अधिकारों का दुरूपयोग करतें हुए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ मे वर्ष 2005 मे जनकल्याण समिति द्वारा योजित जनहित याचिका संख्या 5696(एम बी )/2005 मे पारित आदेश का उल्लंघन करतें हुए प्रत्येक वर्ष अग्नि समन की अनापत्ती दी जाती है जिसकी विधिक स्थिति की बिना जाँच किये मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय भी मुहर लगा देता है। इस दोनों हॉस्पिटल के पंजीकरण मे तमाम खामिया है लेकिन जाँच अधिकारियो ने पंजीकरण दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा सरकारी अभिलेखों मे सलग्न दस्तावेजो का मौके से मिलन नहीं किया और अबैध इन दोनों हॉस्पिटलो के भवन कों मानक विहीन होने के वावजूद मुख्य अग्नि सामन अधिकारी के द्वारा दी गईं NOC पर अपनी भी मुहर लगाकर वैध घोषित कर दिया । इन दोनों अस्पतालो के भवन एनबीसी 2005 के खिलाफ निर्मित है और 20 फिट कि गली मे मौजूद है, इमरजेंसी के समय अग्नि समन के वाहनों का हॉस्पिटल तक आसानी से नहीं पहुंच सकते है।

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