👉👉वर्ष 2005 मे बने शासनादेस के विपरीत रेवड़ी की तरह विभाग ने हॉस्पिटलो के नाम जारी किये है अनापत्ति प्रमाण पत्र
मऊ (एफ आई नेटवर्क )। जिले मे अबैध हॉस्पिटलो की उत्पति मे मुख्य अग्नि समन अधिकारी कार्यालय का बड़ा रोल है। हॉस्पिटलो के निर्माण के दौरान बिना निरीक्षण किये, और जीडी मे निरीक्षण कों बिना दर्ज किये, मनमाने तौर पर हॉस्पिटलो कों जारी की गईं “एनओसी” अबैध हॉस्पिटलो की उत्पति का कारण है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार जिले मे किसी भी हॉस्पिटल के भवन के नक्शे की नियत प्राधिकारी की प्रोविजनल स्वीकृति के बाद न तो निर्माण शुरू हुआ है और न ही शुरू किये गए निर्माण के दौरान जिले के अग्नि समन अधिकारी के द्वारा शासनादेश के मुताबिक निरीक्षण किया गया है। अधिकांश हॉस्पिटल या तो गलियों मे है या फिर सड़को के किनारे, किसी भी हॉस्पिटल मे अगलगी की स्थिति मे अग्नि समन विभाग के बड़े वाहन हॉस्पिटल परिसर तक आसानी से नहीं पहुंच सकते है।
नियमानुसार मरीजों के भर्ती वार्डो से संबंधित भवन के चारो तरफ इतना स्पेस होना चाहिए जिससे फायर बिभाग के वाहन मरीजों के भर्ती कक्ष से संबंधित बिल्डिंग के चारो तरफ घूम सके, फातिमा हॉस्पिटल ही क्यों न हो, यह हॉस्पिटल भी नेशनल बिल्डिंग कोड मे उल्लिखित सिद्धांतो के बिपरीत है। हॉस्पिटल मे प्रवेश का आम रास्ता अडचनो से अटा पटा है, 15 फुट चौड़े रास्ते पर मौजूद इस हॉस्पिटल मे मानक विहीन वाहन पार्किंग की मौजूदगी के कारण यह 15 फुट चौड़ा रास्ता सुबह होते ही कराहने लगता है।
भगवान न करें.. अगलगी जैसी कभी समस्या उत्पन्न हो, की स्थिति मे इस हॉस्पिटल मे भी अग्नि समन विभाग के बड़े वाहन आसानी से नहीं प्रवेश कर सकते है। सड़क पर मौजद अतिक्रमण वाहनों के प्रवेश मे बाधक बनते है।
यही हाल बड़े अबैध कई हॉस्पिटलो का है, किसी भी हॉस्पिटल के मरीज भर्ती कक्ष की बिल्डिंग के चारो तरफ इतनी जगह नहीं है, जिससे अगलगी की स्थिति मे फायर विभाग के बड़े वाहन परिसर मे घूम कर आग पर काबू पा सकेंगे।
सीएफओ दफ्तर ने जिन हॉस्पिटलो के नाम अग्नि समन आदि की ज़ी एन ओ सी जारी की है वह वर्ष 2005 मे जनकल्याण समिति लखनऊ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कि लखनऊ खंड पीठ मे योजित याचिका संख्या 5696(एमबी )/ 2005 मे पारित आदेश और इस आदेश के क्रम मे बने शासनादेश के खिलाफ जा कर जारी किया है।
मजे की बात यह है की इन हॉस्पिटलो के नाम मुख्य अग्नि समन अधिकारी कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी है… इस प्रकार अबैध हॉस्पिटलो की उत्पत्ति के लिए हॉस्पिटल संचालको के साथ आधे आधे का जिम्मेदार है।
