-कहा, बहू अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों का नहीं कर रही पालन
प्रयागराज,। बरेली निवासी सास ने अपने बहू के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनसे मासिक भरण पोषण धनराशि देने की मांग की है। सास का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उसकी अनुकम्पा नियुक्ति हुई है। सास ने उसकी नियुक्ति पर अपनी सहमति दी थी। याची सास का कहना है कि बहू ने उसे छोड़ दिया है और कुछ भी पैसा उसके भरण पोषण के लिए नहीं दे रही है।
जस्टिस मंजू रानी चौहान ने सास नजारा खातून की याचिका पर विपक्षी बहू को नोटिस जारी किया है तथा उससे जवाब मांगा है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली को भी निर्देश दिया है कि वह याची सास के हक में मासिक भरण पोषण धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करें अथवा कानून के मुताबिक अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर आगे की कार्रवाई करें।
याची के वकील का कहना था कि बहू अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों का पालन नहीं कर रही है। सास के अनुरोध के बावजूद उसे मासिक भरण पोषण के लिए कोई धनराशि नहीं दे रही है। कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा कि मामला विचारणीय है। कोर्ट ने बरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिवक्ता रामानंद पान्डेय से इस सम्बंध में बीएसए के निर्णय के साथ आवश्यक इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करने को भी कहा है। हाईकोर्ट इस मामले में अब 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
