प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलिया के रसड़ा स्थित प्यारेलाल चौराहा फिर से खोलने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि आठ दिसम्बर नियत की है।
कोर्ट ने कहा कि, चौराहा चौड़ीकरण का डी पी आर तैयार हो जाय तो सम्भावित लागत की भी जानकारी हलफनामे में दी जाय। प्यारे लाल चौराहा बचाओ संघर्ष समिति की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से बताया गया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है। डीपीआर सुलभ होने पर ही क्रांसिंग खोलने के उद्देश्य से अनुमानित लागत बताई जा सकेगी। इसमें कुछ समय लगेगा। जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
